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नियमावली में संशोधन को मंत्री की मंजूरी

शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 में हुआ बदलाव अब विधि व कार्मिक विभाग भेजी जायेगी फाइल प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने तैयार किया था प्रस्ताव संवाददाता, रांचीशिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 में संशोधन को शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने स्वीकृति दे दी है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने नियुक्ति नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया था. शिक्षा मंत्री […]

शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 में हुआ बदलाव अब विधि व कार्मिक विभाग भेजी जायेगी फाइल प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने तैयार किया था प्रस्ताव संवाददाता, रांचीशिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 में संशोधन को शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने स्वीकृति दे दी है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने नियुक्ति नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया था. शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद अब इसे विधि व कार्मिक विभाग को भेजा जायेगा. कार्मिक की स्वीकृति के बाद वित्त और फिर इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जायेगा. कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी होगी. प्रस्ताव के अनुरूप शिक्षक नियुक्ति में वेटिंग लिस्ट बनाने का प्रावधान किया जायेगा. इसके अनुरूप कुल रिक्त पदों का 15 फीसदी वेटिंग लिस्ट जारी किया जायेगा. नियामवली में कंडिका 28 के तहत बदलाव किया जायेगा. जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि नियमावली के प्रावधानों को लागू करने में किसी तरह की कठिनाई होने पर इसमें बदलाव किया जा सकता है. वेटिंग लिस्ट एक नियुक्ति के लिए ही मान्य होगी. आगे होने वाली नियुक्ति में इस वेटिंग लिस्ट के आधार पर नियुक्ति नहीं हो सकेगी. इसके अलावा अनारक्षित सीट के लिए आवासीय मांगे जाने के लिए नियामवली में संशोधन किया जायेगा. वर्तमान में राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति जिला आरक्षण रोस्टर के आधार पर हो रही है. आरक्षित सीट के लिए अभ्यर्थी से जाति व आवासीय प्रमाणपत्र मांगा जाता है. आरक्षण का लाभ लेने के लिए झारखंड का दोनों प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है. जबकि अनारक्षित सीट के लिए यह आवश्यक नहीं है. क्यों हो रहा संशोधन शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुल 18 जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया गया था. इनमें से कई भाषा एक से अधिक जिले मंे द्वितीय भाषा के रूप में शामिल हैं. एक समान द्वितीय भाषावाले विद्यार्थी को वैसे सभी जिले से शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने की अनुमति दी गयी थी, जिस जिले में उनकी द्वितीय भाषा टेट परीक्षा में शामिल की गयी थी. इससे एक अभ्यर्थी के एक से अधिक जिले में मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं. इससे नियुक्ति के बाद भी सीट रिक्त रह जाती. इसके अलावा अनारक्षित सीट पर आवासीय मांगने का प्रावधान इसलिए किया गया ताकि अनारक्षित सीट पर भी स्थानीय अभ्यर्थी की ही नियुक्ति हो. कक्षा छह से आठ की नियुक्ति में प्रभावीरांची. नियमावली में संशोधन कक्षा छह से आठ की नियुक्ति में प्रभावी होगी. नियमावली में संशोधन के बाद कक्षा छह से आठ में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जायेगी. वर्तमान में कक्षा एक से पांच में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है. दो बार नियुक्ति सात बार बदली नियमावलीराज्य गठन के बाद से अब तक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में सात बार बदलाव हो चुका है. जबकि अब तक शिक्षकों की नियुक्ति मात्र दो बार हुई है. तीसरी नियुक्ति की तैयारी चल रही है. नियमावली बनी29-06- 2002 पहला संशोधन24-08-2002 दूसरा संशोधन06-06-2003तीसरा संशोधन26-12-2006 चौथा संशोधन14-08-2007 पांचवां संशोधन16-09-2009 छठा संशोधन23-10-2009 फिर नयी नियमावली05-09-2012कोट शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया था. नियमावली में संशोधन को मेरे स्तर से स्वीकृति दे दी गयी है. आगे की कार्रवाई के लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है. गीताश्री उरांव, शिक्षा मंत्री.

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