झारखंड को-ऑपरेटिव बैंक के सीइओ की प्रतिनियुक्ति अवैध

Updated at : 13 Feb 2020 9:33 AM (IST)
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झारखंड को-ऑपरेटिव बैंक के सीइओ की प्रतिनियुक्ति अवैध

रांची : झारखंड राज्य को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सीइओ) की प्रतिनियुक्ति अवैध है. को-ऑपरेटिव रजिस्ट्रार राजेश कुमार पाठक ने इससे संबंधित पत्र आरबीआइ के महाप्रबंधक को भेजी है. साथ ही इस मामले में आरबीआइ से मंतव्य देने का अनुरोध किया है, ताकि सीइओ को पद से हटाया जा सके. को-ऑपरेटिव रजिस्ट्रार की […]

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रांची : झारखंड राज्य को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सीइओ) की प्रतिनियुक्ति अवैध है. को-ऑपरेटिव रजिस्ट्रार राजेश कुमार पाठक ने इससे संबंधित पत्र आरबीआइ के महाप्रबंधक को भेजी है. साथ ही इस मामले में आरबीआइ से मंतव्य देने का अनुरोध किया है, ताकि सीइओ को पद से हटाया जा सके.
को-ऑपरेटिव रजिस्ट्रार की ओर से आरबीआइ को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि नाबार्ड के अधिकारी विजय कुमार चौधरी को सीइओ के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया है. इनकी प्रतिनियुक्ति के सिलसिले में सहकारिता विभाग को इस बात की शिकायत मिली थी कि प्रतिनियुक्ति में आरबीआइ द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों का उल्लंघन किया गया है.
विभाग ने इस शिकायत की जांच करायी. इसमें पाया गया कि विजय चौधरी को सीइओ के पद पर प्रतिनियुक्त करने में आरबीआइ द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया गया है. इसके लिए विज्ञापन भी नहीं प्रकाशित किया गया. नाबार्ड को पत्र लिख कर सीइओ के पद पर किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया गया. साथ ही इस पद के लिए निर्धारित शर्तों में इस तरह का बदलाव किया गया, जिससे विजय चौधरी का चयन हो सके. पत्र में कहा गया है कि झारखंड सहकारी समितियां संशोधन अधिनियम 2011 में इस बात का प्रावधान है कि सीइओ की नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में आरबीआइ की सलाह पर उसे हटाया जा सकता है. इसलिए आरबीआइ इस मामले में अपना मंतव्य दे, ताकि सीइओ के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके.
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