रांची : हत्या के प्रयास में पांच साल की सजा, जुर्माना भी
Updated at : 18 Jan 2020 9:26 AM (IST)
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रांची : अपर न्यायायुक्त एसके शशि की अदालत ने छोला-भटूरा नहीं देने पर हत्या का प्रयास करनेवाले अभियुक्त मो आसिफ उर्फ राजू को पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना जमा देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी़ अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़ित को देने का आदेश दिया […]
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रांची : अपर न्यायायुक्त एसके शशि की अदालत ने छोला-भटूरा नहीं देने पर हत्या का प्रयास करनेवाले अभियुक्त मो आसिफ उर्फ राजू को पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना जमा देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी़ अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़ित को देने का आदेश दिया है़
अभियुक्त ने 13 जून 2013 को बरियातू बिजली चौक स्थित प्रिंस होटल के मालिक व सूचक मो वसीम नसीम के छोटे भाई शबाब नसीम को टांगी मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था़ घटना के दिन मो वसीम व मो शबाब अपने होटल में बैठे थे़ उसी समय अभियुक्त वहां पहुंचा और छोला-भटूरा का ऑर्डर किया़ शबाब ने कहा कि आज छोला-भटूरा नहीं बना है़ इसी बात पर गाली-ग्लौज करने लगा. मना करने पर टांगी से हमला कर दिया़
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