रांची : चास तक बननेवाली सड़क पर सिंफर से रिपोर्ट मांगी
Updated at : 13 Oct 2019 6:01 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट ने धनबाद के राजगंज-महुदा मोड़ होते हुए चास तक बननेवाली सड़क को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सिंफर (केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान) को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने उक्त निर्देश देने के बाद […]
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रांची : हाइकोर्ट ने धनबाद के राजगंज-महुदा मोड़ होते हुए चास तक बननेवाली सड़क को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सिंफर (केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान) को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने उक्त निर्देश देने के बाद सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. इससे पूर्व नेशनल हाइवे अथॉरिटी अॉफ इंडिया (एनएचएआइ) की ओर से बताया गया कि महुदा मोड़ के समीप प्रस्तावित बाइपास का निर्माण स्थगित कर दिया गया है.
पहले से निर्मित एनएच का चौड़ीकरण किया जा रहा है. एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि भूमि के 25 मीटर नीचे कोयले की एक पट्टी गुजरी है. सड़क को कोई खतरा नहीं है. पूर्व में भूमिगत आग का मामला सामने आने पर एनएचएआइ, बीसीसीएल व डीजीएमएस के अधिकारियों की उच्च स्तरीय समिति बनायी गयी थी.
समिति की जांच रिपोर्ट को सिंफर को भेजा गया है. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता महेश तिवारी ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विजय कुमार ने जनहित याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि एनएचएआइ महुदा मोड़ के पास नया बाइपास बना रहा है. उसके नीचे आग है. प्रस्तावित बाइपास सुरक्षित नहीं है.
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