मृत पुलिसकर्मी के माता-पिता को भी मिलेगी 25% राशि

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रांची : कर्तव्य के दौरान नक्सली या उग्रवादी हिंसा में मारे गये पुलिसकर्मी/सरकारी सेवक के आश्रित माता-पिता को 25 प्रतिशत राशि देने से संबंधित आदेश गृह विभाग ने जारी कर दिया है. शेष राशि अर्थात 75 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी/पति/संतान को दी जायेगी.जारी आदेश के अनुसार पूर्व में प्रावधान के तहत मृतक की विधवा […]

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रांची : कर्तव्य के दौरान नक्सली या उग्रवादी हिंसा में मारे गये पुलिसकर्मी/सरकारी सेवक के आश्रित माता-पिता को 25 प्रतिशत राशि देने से संबंधित आदेश गृह विभाग ने जारी कर दिया है. शेष राशि अर्थात 75 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी/पति/संतान को दी जायेगी.जारी आदेश के अनुसार पूर्व में प्रावधान के तहत मृतक की विधवा को ही अनुकंपा के आधार पर नौकरी, एकमुश्त अनुदान और शेष सेवाकाल का शत-प्रतिशत वेतन भुगतान किया जाता था.

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मृतक के माता-पिता को कोई सहायता नहीं मिलती थी. जब मृतक की विधवा पुन: शादी कर दूसरे परिवार में चली जाती है, तब वह मृतक के माता-पिता का भरण-पोषण नहीं करती है. इस वजह से मृतक के आश्रित माता-पिता की स्थिति बदहाल हो जाती है. नौ जून 2011 को जारी एक विभागीय संकल्प में माता/पिता को आश्रित माना गया है.
इस कारण पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव दिया था कि मृत पुलिसकर्मी के माता-पिता को भी अनुमान्य सरकारी लाभ की राशि का 25 प्रतिशत भुगतान किया जाये. जारी आदेश के अनुसार पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर सरकार ने मृतक के आश्रित माता-पिता की आर्थिक बदहाली को रोकने और आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है.
इसलिए अब मृतक के आश्रित माता-पिता को भी 25 प्रतिशत राशि दी जायेगी. माता-पिता मृतक पर आश्रित थे या नहीं, इस बिंदु पर निर्णय संबंधित जिला के डीसी और एसपी लेंगे. अगर माता-पिता दोनों जीवित हैं, तब संयुक्त बैंक खाता में रािश ट्रांसफर की जायेगी. वहीं एक एक के जीवित होने पर उसके खाते में पैसे ट्रांसफर किये जायेंगे.
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