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झारखंड के 58 हजार लोगों ने विधिक सेवा केंद्र का लिया लाभ

रांची : झारखंड में विधिक सेवा केंद्र के माध्यम से अब तक 58,561 निर्धन व ग्रामीणों ने लाभ लिया है. विधिक सहायता और सलाह के माध्यम से अब तक 20104 लोगों ने सेवा ली. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने ग्रामीण व गरीबों को नि:शुल्क सेवा उपलब्ध कराने […]

रांची : झारखंड में विधिक सेवा केंद्र के माध्यम से अब तक 58,561 निर्धन व ग्रामीणों ने लाभ लिया है. विधिक सहायता और सलाह के माध्यम से अब तक 20104 लोगों ने सेवा ली. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने ग्रामीण व गरीबों को नि:शुल्क सेवा उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा संस्थान गठित किये हैं. राज्य के सभी 24 जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण निर्धन और गरीबों को विधिक सेवा प्रदान कर रहा है़
राज्यसभा सांसद परिमल नथवाणी के सवाल पर केंद्रीय विधि व न्याय और काॅरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने राज्यसभा में यह जानकारी दी. सांसद श्री नथवाणी जानना चाहते थे कि सरकार ने देश में, विशेषकर झारखंड में गरीब और ग्रामीण इलाकों में रहनेवाले लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए क्या प्रयास किये हैं. देश में डिजिटल व मोबाइल न्यायालयों से संबंधित जानकारी भी मांगी थी.
केंद्रीय मंत्री ने सदन में बताया कि सरकार ने अपने ई-न्यायालय मिशन परियोजना के अधीन देश में 16,545 न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया है. जिनमें से 351 न्यायालय झारखंड में हैं. गुजरात राज्य में 31 जिला में विधिक सेवा प्राधिकरण हैं, जिनसे विधिक सहायता और सलाह का लाभ 11,253 लोगों को मिला है. गुजरात में विधिक सेवा केंद्रों से 6,296 लोग लाभान्वित हुए है़ं गुजरात में 1,108 जिला व अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण हो गया है.
सरकार की ओर से सदन में बताया गया कि देश स्तर पर विभाग द्वारा ‘न्याय तक पहुंच’ कार्यक्रम जैसे कि ‘टेली विधि’ और ‘मुफ्त विधिक सेवाएं’ जैसे कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं. देश के 11 राज्यों की 1800 ग्राम पंचायतों में इनकी शुरुआत हो चुकी है. इन 11 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल है़ं

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