रांची : झालसा में मध्यस्थता से 130 करोड़ का कंपनी विवाद सुलझा

Published at :19 Dec 2018 9:30 AM (IST)
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रांची : झालसा में मध्यस्थता से 130 करोड़ का कंपनी विवाद सुलझा

रांची : डोरंडा स्थित झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (झालसा) को मंगलवार को मध्यस्थता के माध्यम से 130 करोड़ रुपये का कंपनी विवाद को सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई. विवाद सुलझाने का श्रेय झालसा के पैनल एक्सपर्ट चाटर्ड एकाउंटेंट एके साबू को मिला है. उन्होंने विवाद सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के बीच 30 […]

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रांची : डोरंडा स्थित झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (झालसा) को मंगलवार को मध्यस्थता के माध्यम से 130 करोड़ रुपये का कंपनी विवाद को सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई. विवाद सुलझाने का श्रेय झालसा के पैनल एक्सपर्ट चाटर्ड एकाउंटेंट एके साबू को मिला है.
उन्होंने विवाद सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के बीच 30 बार बैठक बुलायी. सभी पक्षों की सहमति के बाद विवाद का निपटारा किया गया. यह विवाद मल्टीनेशनल कंपनी जीइ पावर इंडिया लिमिटेड व बोकारो पावर सप्लाई कंपनी के बीच का था. मौके पर झालसा के संतोष कुमार, सतकाम, बोकारो पावर के जय मंगल प्रसाद व जीइ पावर के प्रतिनिधि सौरभ गुप्ता उपस्थित थे. झालसा में अब मध्यस्थता के माध्यम से कॉमर्शियल विवादों को भी सुलझाया जा रहा है.
उल्लेखनीय है कि सेल व डीवीसी के ज्वाइंट वेंचर से पावर प्लांट बनाया जाना था. जीइ पावर को वर्ष 2005 में प्लांट में बॉयलर व टरबाइन स्थापित करने का टेंडर दिया गया. प्लांट बनने में विलंब हुआ. बाद में जीइ कंपनी ने बोकारो पावर पर 119.40 करोड़ रुपये व बोकारो पावर ने जीइ कंपनी पर 10.42 करोड़ रुपये का दावा कर दिया. विवाद झारखंड हाइकोर्ट पहुंचा. इसे मध्यस्थता से सुलझाने के लिए हाइकोर्ट ने मामले को झालसा रेफर कर दिया.
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