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कैबिनेट के फैसला : गैर आदिवासी की एसटी पत्नी अब नहीं खरीद सकेगी आदिवासी भूमि, ओड़िशा की तर्ज पर झारखंड में रेगुलेशन
रांची : कैबिनेट ने आदिवासियों की जमीन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से ओड़िशा जैसे रेगुलेशन पर सहमति दी. इसके तहत राज्य में गैर आदिवासी से शादी करनेवाली आदिवासी महिला किसी आदिवासी की जमीन नहीं खरीद सकेगी. प्रावधान का उल्लंघन कर जमीन खरीदने पर वह जमीन उस आदिवासी परिवार को वापस कर दी जायेगी, जिससे […]
रांची : कैबिनेट ने आदिवासियों की जमीन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से ओड़िशा जैसे रेगुलेशन पर सहमति दी. इसके तहत राज्य में गैर आदिवासी से शादी करनेवाली आदिवासी महिला किसी आदिवासी की जमीन नहीं खरीद सकेगी. प्रावधान का उल्लंघन कर जमीन खरीदने पर वह जमीन उस आदिवासी परिवार को वापस कर दी जायेगी, जिससे जमीन खरीदी गयी है.
कैबिनेट की बैठक के बाद भू राजस्व सचिव केके सोन ने बताया कि वर्ष 2002 में ओड़िशा सरकार द्वारा बनाये गये रेगुलेशन की तर्ज पर झारखंड में रेगुलेशन बनाया गया है. इस रेगुलेशन का उल्लंघन कर जमीन खरीदने पर संबंधित जमीन आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर वापस कर दी जायेगी.
जमीन वापसी की प्रक्रिया सीएनटी की धारा 71 और एसपीटी एक्ट की धारा 20 में निहित प्रावधानों के तहत पूरी की जायेगी. कैबिनेट से मंजूर यह रेगुलेशन अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावित होगा. अधिसूचना के पहले जिन आदिवासी महिलाओं ने गैर आदिवासी से शादी करने के बाद आदिवासी जमीन खरीदी है, वह प्रभावित नहीं होगी. विधि विशेषज्ञों ने यह राय दी है कि इस रेगुलेशन को राज्यपाल की सहमति के बाद लागू किया जा सकेगा. यह अधिनियम में संशोधन नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति की सहमति जरूरी नहीं है.
राज्यपाल की सहमति के बाद लागू िकया जा सकेगा रेगुलेशन
अब खुदरा शराब नहीं बेचेगी सरकार
झारखंड में अब सरकार खुदरा शराब नहीं बेचेगी. कैबिनेट ने राज्य में शराब बिक्री की खुदरा बिक्री झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन के माध्यम से नहीं करने का फैसला किया. वर्तमान प्रक्रिया में बदलाव करते हुए पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत खुदरा शराब की बिक्री करने पर सहमति दी.
इसके लिए खुदरा दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया में बदलाव किया जायेगा. इसके तहत खुदरा दुकानों की नीलामी मैनुअल के बदले इलेक्ट्राॅनिक प्रणाली से की जायेगी. शराब की खुदरा दुकानों की नीलामी का काम नॉमिनेशन पर एनइएमएल को देने का फैसला किया गया. खुदरा शराब बिक्री की पुरानी प्रक्रिया लागू करने का मुख्य कारण वर्तमान प्रणाली में हो रहा राजस्व घाटा है. वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकार द्वारा खुद शराब बेचने से राजस्व में 11 प्रतिशत का नुकसान हुआ था.
स्वास्थ्य व शिक्षा संबंधी संस्थाओं को सस्ती भूमि देने के लिए 110 पिछड़े प्रखंड चिह्नित
कैबिनेट ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करनेवाली संस्थाओं को जमीन खरीद में छूट देने के लिए 110 पिछड़े प्रखंडों को चिह्नित किया है. इससे पहले कैबिनेट ने पिछड़े प्रखंडों में इन कार्यों के लिए 75 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया था. हालांकि, प्रखंडों को चिह्नित नहीं किया जा सका था. इसके अतिरिक्त शेष सभी क्षेत्रों में जमीन खरीद पर 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान पहले से ही किया जा चुका था.
चट्टोराज बने जेपीएससी के प्रभारी अध्यक्ष
कैबिनट ने जेपीएससी के वरीय सदस्य अजय कुमार चट्टोराज को नये अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक अध्यक्ष का प्रभार देने का फैसला किया. साथ ही सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी प्रमोद कुमार गुप्ता को आयोग का सदस्य बनाने का निर्णय लिया.
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