रांची : सेवानिवृत्ति के बाद संविदा पर दो साल से अधिक नहीं कर सकेंगे नौकरी
Updated at : 29 Oct 2018 9:12 AM (IST)
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रांची : झारखंड सरकार से सेवानिवृत्ति के बाद संविदा पर नियुक्त होनेवाले अधिकारी या अभियंता दो वर्ष से अधिक समय तक नौकरी नहीं कर सकेंगे. राज्य सरकार इससे संबंधित नियम बना रही है. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर एक वर्ष की अवधि तक नियुक्त करने का प्रावधान तैयार किया जा रहा है. जरूरत पड़ने पर […]
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रांची : झारखंड सरकार से सेवानिवृत्ति के बाद संविदा पर नियुक्त होनेवाले अधिकारी या अभियंता दो वर्ष से अधिक समय तक नौकरी नहीं कर सकेंगे. राज्य सरकार इससे संबंधित नियम बना रही है. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर एक वर्ष की अवधि तक नियुक्त करने का प्रावधान तैयार किया जा रहा है. जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को और एक वर्ष का अवधि विस्तार भी दिया जा सकेगा. इससे अधिक अवधि विस्तार की अनुमति नहीं होगी.
वर्तमान में संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों को दो वर्ष तक का अवधि विस्तार दिया जाता है. नये प्रावधान में अवधि विस्तार का समय कम किया जा रहा है. मालूम हो कि राज्य सरकार के स्वीकृत पदों पर बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्त किया जाता है.
सरकार के सभी विभागों में संविदा पर सेवानिवृत्त कर्मचारी कार्यरत हैं. विभाग द्वारा आवश्यकता महसूस किये जाने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्त कर लिया जाता है. बाद में उनको दो वर्ष का अवधि विस्तार भी विभागीय स्तर पर ही प्रदान कर दिया जाता है.
कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से संविदा पर कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सूची मांगी है. साथ ही उनको दिये गये अवधि विस्तार का समय भी विभागों को देने के लिए कहा गया है.
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