तेजाब से जली महिला ने बयान में कहा
रांची : गत दिनों पलामू में तेजाब से जलायी गयी महिला रिंकू देवी के मामले को अदालत ने गंभीरता से लिया है. इस मामले में शुक्रवार से गवाही शुरू होगी. गुरुवार को रिंकू देवी का बयान ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट तारकेश्वर दास की अदालत में दर्ज कराया गया.
रिंकू ने तीन पेज के अपने बयान में घटना की विस्तृत जानकारी दी. बताया कि वर्ष 2011 में उसकी शादी बलराम साव से हुई थी. 2012 में पहली बेटी हुई. 2016 में दूसरी बेटी हुई. इसके बाद पति अौर ससुराल वाले बेटा नहीं होने को लेकर प्रताड़ित करने लगे. 2018 में बेटा हुआ पर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गयी. इसके बाद पति अौर ससुराल वालों की प्रताड़ना बढ़ गयी. वे कहते थे कि तुम डायन हो, बेटे को खा गयी. प्रताड़ना बढ़ने के बाद मैं रातू के झकराटांड़ स्थित मायके आ गयी.
पति बलराम साव 27 अप्रैल को झकराटांड़ आया अौर मुझे ले गया. उन्होंने सलीम नामक तांत्रिक से इलाज कराने के लिए पचास हजार रुपये भी मांगे. 29 अप्रैल को पति अौर ससुराल वाले पलामू में तांत्रिक के पास ले जाने लगे. रास्ते में तलहे नदी के पास मेरे ऊपर पति ने तेजाब डाल दिया. मेरे चेहरे अौर सिर का मांस गल कर गिरने लगा अौर दर्द से मैं बेहोश हो गयी. इसके बाद मुझे मरा हुआ समझकर वे भाग गये.
डालसा की सात सदस्यीय टीम गठित : इधर, मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सात सदस्यीय टीम का गठन किया गया है.
टीम ने पीड़िता को इलाज के लिए रिम्स भेजा है. अच्छे तरीके से इलाज हो इसे टीम सुनिश्चित करेगी. इसके अलावा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है. टीम में रिटेनर लॉयर कीर्ति नारायण सिंह, अमित कुमार, सुप्रिया सिन्हा, पीएलवी विक्की कुमार चौधरी, अनिता कुमारी, शंपा दास, प्रीति पॉल शामिल हैं.