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अब फ्लाइट में देरी और टिकट कैंसिल पर मिलेगा रिफंड-मुआवजा, पैसेंजर चार्टर का ड्राफ्ट तैयार, मंजूरी का इंतजार

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत देने जा रही है. अब यात्रियों को फ्लाइट में देरी होने या कैंसिल होने पर नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा. सरकार जल्द ही ऐसा होने पर यात्रियों को फुल रिफंड और एडिशनल कंपन्सेशन देने के लिए कानून लाने वाली है. हालांकि, मुआवजा तभी […]

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत देने जा रही है. अब यात्रियों को फ्लाइट में देरी होने या कैंसिल होने पर नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा. सरकार जल्द ही ऐसा होने पर यात्रियों को फुल रिफंड और एडिशनल कंपन्सेशन देने के लिए कानून लाने वाली है.
हालांकि, मुआवजा तभी मिलेगा, जब फ्लाइट एयरलाइंस की वजह से देरी या कैंसिल हुई हो. नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने मंगलवार को एक नया पैसेंजर चार्टर का ड्राफ्ट जारी किया. इसके तहत मंत्रालय ने लोगों से एक माह के अंदर प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे हैं.
सिन्हा ने कहा कि घरेलू मार्गों पर टिकट बुक कराने के 24 घंटे के अंदर यादि कोई यात्री अपना टिकट रद्द कराता है, तो उसे कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना होगा.
यदि इसी अवधि में कोई यात्री अपनी यात्रा की तिथि या समय में परिवर्तन करना चाहता है, तो उसके लिए भी रिशिड्यूलमेंट चार्ज नहीं देना होगा. इसके अलावा, फ्लाइट के समय से 96 घंटे पहले तक टिकट कैंसिलेशन पर कोई चार्ज नहीं देना होगा. सिन्हा ने कहा कि यदि एयरलाइंस कंपनियों की गलती की वजह से फ्लाइट में देरी होती है, तो उन्हें यात्रियों को इसका हर्जाना देना होगा.
यदि फ्लाइट अगले दिन तक के लिए डिले होती है, तो बिना किसी अतिरिक्त चार्ज लिए यात्रियों के होटल में रुकने का प्रबंध करना होगा. कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर भी कंपनियों को मुआवजा देगा होगा. फ्लाइट में चार घंटे से अधिक की देरी होती है, तो यात्री टिकट कैंसिल करा सकते हैं और उन्हें पूरा पैसा रिफंड कर दिया जायेगा. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही इन्हें लागू किया जायेगा. उम्मीद है कि मध्य जून तक ये सुधार लागू हो जायेंगे.
फ्लाइट से 96 घंटे पहले तक टिकट कैंसिलेशन पर चार्ज नहीं
डिजियात्रा के तहत आधार अनिवार्य नहीं : घरेलू हवाई यात्रियों को भी जल्द ही हवाई अड्डों पर पूरी तरह कागज रहित बोर्डिंग की सुविधा मिल सकती है.
सरकार इसके लिए यात्रियों को एक यूनीक नंबर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है. यात्रा के समय एयरपोर्ट पर उन्हें सिर्फ यह नंबर बताना होगा. ऐसा करके वह अपने समय की बचत कर सकते हैं. डिजियात्रा के तहत पहचान पत्र के लिए आधार अनिवार्य नहीं है.

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