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राज्य के 94 निजी स्कूलों को मिली संबद्धता

रांची : राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने राज्य के सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति की वर्तमान स्थिति पर चिंता जतायी है. श्री पोद्दार ने गुरुवार को राज्यसभा में तीन अलग-अलग प्रश्नों के माध्यम से झारखंड की शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया. श्री पोद्दार के प्रश्नों के जवाब […]

रांची : राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने राज्य के सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति की वर्तमान स्थिति पर चिंता जतायी है. श्री पोद्दार ने गुरुवार को राज्यसभा में तीन अलग-अलग प्रश्नों के माध्यम से झारखंड की शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया.
श्री पोद्दार के प्रश्नों के जवाब में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि नि: शुल्‍क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 में प्रावधान है कि अध्‍यापक नियमित तौर पर विद्यालय आयेंगे. समय के पाबंद होंगे और निर्धारित समय में सिलेबस पूरा करेंगे.
श्री कुशवाहा ने कहा कि झारखंड समेत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओड़िशा, मध्‍यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्‍थान और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्याें ने प्रायोगिक आधार पर बायोमेट्रिक उपस्थिति शुरू की है. उन्होंने बताया कि झारखंड से निजी विद्यालयों द्वारा संबद्धता के लिए प्राप्त आवेदनों का निपटारा तेजी से किया जा रहा है. झारखंड से संबद्धता के लिए 2016-17 में 97 आवेदन आये, जिनमें से 75 को स्वीकृति दी गयी और 15 को अस्वीकृत किया गया. छह आवेदकों को उनके आवेदन में मौजूद कमियों के बारे में सूचित किया गया है. वर्ष 2017-18 में 125 आवेदन आये, जिनमें से 94 को स्वीकृति दी गयी. 13 को अस्वीकार किया गया और पांच आवेदकों को उनके आवेदन में मौजूद कमियों के बारे में सूचित किया गया है.

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