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अंतिम प्रपत्र दायर करे सीआइडी : हाइकोर्ट

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में बुधवार को पांकी निवासी हर्षु सिंह हत्याकांड की जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सीआइडी की 30 अगस्त 2017 तक के मामले की जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद तीन सप्ताह के अंदर आरोपियों के खिलाफ अंतिम प्रपत्र दायर […]

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में बुधवार को पांकी निवासी हर्षु सिंह हत्याकांड की जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सीआइडी की 30 अगस्त 2017 तक के मामले की जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद तीन सप्ताह के अंदर आरोपियों के खिलाफ अंतिम प्रपत्र दायर करने का निर्देश दिया.
साथ ही की गयी कार्रवाई से अवगत कराने को कहा. अदालत ने मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 में पांकी निवासी हर्षु सिंह की हत्या कर दी गयी थी. शुरू में पलामू पुलिस ने मामले की जांच की. जांच संतोषजनक नहीं होने पर वर्ष 2010 में पलामू पुलिस से मामला वापस लेकर सीआइडी को साैंप दिया गया था. तब से सीआइडी मामले की जांच कर रही है. अदालत के निर्देश पर सीआइडी ने 30 अगस्त 2017 तक का स्टेटस रिपोर्ट दायर किया. इसके पारा 326 में अनुसंधानकर्ता ने कहा है कि हर्षु सिंह की हत्या षडयंत्रपूर्वक प्रीति सिंह के परिजनों द्वारा कराया गया प्रतीत होता है.
प्रीति सिंह के सगे भाई अमित सिंह व अन्य चचेरे भाई बिटू सिंह, मनोज सिंह, कारू सिंह (मृत) के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध प्रतीत होता है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मृतक के भाई करण सिंह ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर अनुसंधान को शीघ्र पूरा कराने की मांग की है.

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