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हिंडाल्को को दी गयी जमीन को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज, 5000 का जुर्माना
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को लोहरदगा स्थित हिंडाल्को को दी गयी जमीन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही प्रार्थी के खिलाफ 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया. […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को लोहरदगा स्थित हिंडाल्को को दी गयी जमीन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही प्रार्थी के खिलाफ 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया. प्रतिवादी की अोर से अधिवक्ता विजय कांत दुबे ने प्रार्थी की दलील का विरोध करते हुए कहा कि नियमों का पालन करते हुए जमीन का आबंटन किया गया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी गुमला नागेशिया व अन्य की अोर से जनहित याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि लोहरदगा के किस्को में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर हिंडाल्को को जमीन दी गयी है. राज्य सरकार ने जमीन देने में नियमों का पालन नहीं किया है.
रांची : महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष न्यायाधीश रंजना अस्थाना की अदालत ने नवजात की हत्या मामले में दोषी मां बेबी मुंडा को पांच साल जेल की सजा सुनायी है. दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. बेबी मुंडा ने बच्चे को जन्म देेने के बाद चेशायर होम रोड स्थित एक इमारत की छठी मंजिल से फेंक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गयी थी. बेबी मुंडा का कोकर चौक निवासी एक दुकानदार से अवैध संबंध था. इससे वह गर्भवती हो गयी थी. इसके बाद दुकानदार ने उसे दवा देकर बच्चे को हटा देने को कहा था.
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