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कार्मिक सचिव स्पष्ट करें, किस मद से क्षतिपूर्ति दी जाये: चौधरी

रांची : सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी ने एक अपील की सुनवाई के दौरान 14 दिसंबर को कार्मिक सचिव को निर्देश दिया है कि धारा 19(8)(बी) के तहत सभी लोक प्राधिकारों को निर्देश दें कि वे किस मद से किसी अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान कर सकते हैं. सभी लोक प्राधिकार के पास इस मद […]

रांची : सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी ने एक अपील की सुनवाई के दौरान 14 दिसंबर को कार्मिक सचिव को निर्देश दिया है कि धारा 19(8)(बी) के तहत सभी लोक प्राधिकारों को निर्देश दें कि वे किस मद से किसी अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान कर सकते हैं. सभी लोक प्राधिकार के पास इस मद की राशि उपलब्ध हो, यह भी सुनिश्चित हो, ताकि दिशा-निर्देश लेने की आड़ में अपीलकर्ता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो. कार्मिक सचिव को यह निर्देश भी दिया गया है कि वह विभागों को क्षतिपूर्ति देने संबंधी निर्देश की एक प्रति आयोग को भी दें.
आयुक्त ने लिखा है कि सूचना का अधिकार कानून लागू हुए 11 वर्ष हो गये हैं, पर इसके प्रावधान कैसे क्रियान्वित किये जायें, इसके संबंध में विभागों के पास दिशा-निर्देश नहीं है, तो चिंता का विषय है. दरअसल, अायुक्त ने निदेशक बागवानी मिशन को 30 सितंबर 2016 को अादेश दिया था कि वह अपीलकर्ता बंशीधर सिंह को 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति भुगतान करें. सूचना का अधिकार के तहत एक अपीलवाद (सं-1401/2015), बंशीधर सिंह बनाम जन सूचना पदाधिकारी सह निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन मामले में सुनवाई के दौरान यह अादेश दिया गया था. लेकिन अाज तक क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं हुआ है.
इस बीच बागवानी मिशन के वर्तमान निदेशक, राजीव कुमार ने 14 नवंबर को अायोग को भेजी रिपोर्ट में लिखा था कि अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति किस मद से दी जाये, यह स्पष्ट नहीं है. इसके लिए कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है. अब इस मामले में वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त कर अागे की कार्रवाई होगी.

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