रांची: वाणिज्य कर विभाग ने राज्य में चल रहे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को मनोरंजन कर भुगतान के लिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. मनोरंजन कर में दी गयी छूट की अवधि समाप्त होने के बाद विभाग ने यह कदम उठाया है.
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को मनोरंजन कर से छूट दी थी. सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत मनोरंजन कर में छूट की अवधि 31 मार्च 2013 को समाप्त हो चुकी है.
एक अप्रैल 2013 से राज्य में चल रहे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स मनोरंजन कर के दायरे में हैं. नियमानुसार राज्य में चल रहे छह मल्टीप्लेक्स को 40 हजार रुपये प्रति सप्ताह की दर से मनोरंजन कर का भुगतान करना है. ‘ए’ श्रेणी के शहरों के सिनेमा हाल पर 16 प्रतिशत,‘ बी’ श्रेणी के 11 प्रतिशत, ‘सी’ श्रेणी के आठ और ‘डी’ श्रेणी के शहरों के सिनेमा हॉल पर छह प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर लगता है.
सिनेमा हॉल को प्रति सप्ताह निर्धारित दर पर मनोरंजन कर भुगतान करना है. हालांकि छूट की अवधि समाप्त होने के बाद भी मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल द्वारा मनोरंजन कर का भुगतान नहीं किया जा रहा है. राज्य सरकार की चलचित्र प्रोत्साहन नीति के तहत मल्टीप्लेक्स को पांच साल तक टैक्स में छूट की सुविधा मिल चुकी है. इसके अलावा सरकार के फैसले के आलोक में और एक साल छी छूट मिल चुकी है. इसलिए सरकार अब मनोरंजन कर में छूट देने के पक्ष में नहीं है.