इस संबंध में आर्म्स मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने सभी पटाखा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि कलस्टर के अतिरिक्त प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़ कर बाकी स्थानाें पर पक्के भवन, दुकान के अंदर ही बिक्री की जाये. किसी भी परिस्थिति में भवन, दुकान के बाहर, नाली के ऊपर, फुटपाथ पर व सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर पटाखों की बिक्री नहीं की जायेगी. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.
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530 पटाखा विक्रेताओं को मिला लाइसेंस
रांची:जिला प्रशासन ने रांची जिले में 530 पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस जारी कर दिया है. इस संबंध में सभी पटाखा विक्रेताओं को इसकी सूचना भी दे दी गयी है. इस संबंध में आर्म्स मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने सभी पटाखा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि कलस्टर के अतिरिक्त प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़ कर बाकी स्थानाें […]
रांची:जिला प्रशासन ने रांची जिले में 530 पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस जारी कर दिया है. इस संबंध में सभी पटाखा विक्रेताओं को इसकी सूचना भी दे दी गयी है.
इस संबंध में आर्म्स मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने सभी पटाखा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि कलस्टर के अतिरिक्त प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़ कर बाकी स्थानाें पर पक्के भवन, दुकान के अंदर ही बिक्री की जाये. किसी भी परिस्थिति में भवन, दुकान के बाहर, नाली के ऊपर, फुटपाथ पर व सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर पटाखों की बिक्री नहीं की जायेगी. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.
ये हैं शर्तें
मुख्य पथ, भीड़-भाड़ वाले इलाकों, चौक-चौराहों और प्रतिबंधित जगहों पर पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकेगी
हर दुकान में अग्नि सुरक्षात्मक व्यवस्था जैसे फर्स्ट एड बॉक्स, सुनिश्चित करनी होगी
पर्यावरण नियमावली 1986 के तहत पटाखों की ध्वनि की सीमा 125 डेसीबल से अधिक नहीं होगी
गैरकानूनी तरीके से आयातित विदेशी पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकेगी
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