इस संबंध में आर्म्स मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि लाइसेंस जारी करने से पूर्व स्थलों की जांच की जायेगी. इसके लिए संबंधित थाना के थाना प्रभारी व अग्निशमन सेवा के पदाधिकारी को अधिकृति किया जायेगा. स्थलों की जांच कर प्रमाण पत्र देंगे. इसके बाद ही लाइसेंस जारी किये जायेंगे. पटाखा की बिक्री निर्धारित कलस्टर में किया जायेगा. कलस्टर के अतिरिक्त प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर बाकी स्थानाें पर पक्के भवन, दुकान के अंदर ही बिक्री किया जाये. किसी भी परिस्थिति में भवन, दुकान के बाहर, नाली के ऊपर, फुटपाथ पर व सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर पटाखों की बिक्री नहीं की जायेगी. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.
हर दुकान में अग्नि सुरक्षात्मक व्यवस्था जैसे फर्स्ट एड बॉक्स, सुनिश्चित करनी होगी
पर्यावरण नियमावली 1986 के तहत पटाखों की ध्वनि की सीमा 125 डेसीबल से अधिक नहीं होगी
विदेशी गैरकानूनी तरीके से आयातित पटाखों की बिक्री नहीं होगी.