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केंद्र का निर्देश, झारखंड में लागू हुआ ‘लिफ्ट एंड एक्सकलेटर एक्ट’

रांची: झारखंड में ‘लिफ्ट एंड एक्सकलेटर एक्ट’ लागू कर दिया गया है. भारत सरकार के निर्देश पर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मुंबई, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, तामिलनाडु व कर्नाटक की तर्ज पर राज्य में लिफ्ट एक्ट लागू किया गया है. एक्ट लागू होने के बाद लिफ्ट, एलिवेटर के मालिक को लिफ्ट के संचालन के […]

रांची: झारखंड में ‘लिफ्ट एंड एक्सकलेटर एक्ट’ लागू कर दिया गया है. भारत सरकार के निर्देश पर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मुंबई, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, तामिलनाडु व कर्नाटक की तर्ज पर राज्य में लिफ्ट एक्ट लागू किया गया है.
एक्ट लागू होने के बाद लिफ्ट, एलिवेटर के मालिक को लिफ्ट के संचालन के लिए संबंधित कंपनी से वार्षिक रख-रखाव की व्यवस्था करनी होगी. वर्तमान में बिजली बंद होने के बाद लिफ्ट का परिचालन ठप हो जाता है. लेकिन, एक्ट लागू होने के बाद सभी लिफ्टों में ऑटोमेटिक रेसक्यू डिवाइस की व्यवस्था अनिवार्य होगी. इससे लिफ्ट स्वत: निकटतम सतह पर आकर रुकेगा. इसके साथ ही बिजली चली जाने की दशा में लिफ्ट को 30 सेकेंड के अंदर स्वचालित करने की व्यवस्था करना भी जरूरी होगा.
नहीं है लिफ्ट संंबंधी कोई नियम: अब तक राज्य में लिफ्ट से संबंधित कोई नियम नहीं है. लिफ्ट में मेंटनेंस सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जैसी चीजों के साथ समय-समय पर मेंटनेंस की जरूरत पड़ती है. पर, एक्ट लागू होने के बाद में लिफ्ट में लगाये जानेवाले सभी उपकरण भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संपुष्ट होना आवश्यक है. एक्ट के तहत असुरक्षित अवस्था वाले लिफ्ट या एलिवेटर की मरम्मत या परिवर्तन करने का निर्देश दिया जा सकता है. लिफ्ट परिचालन के दौरान किसी दुर्घटना घटने की वजह से मौत या क्षति होने पर मालिक को 24 घंटों के अंदर दुर्घटना का ब्योरा संबंधित पदाधिकारी को देना होगा. दुर्घटना के लिए लिफ्ट लगाने या रख-रखाव करने वाली कंपनी को दंडित किया जा सकता है.
30 दिन के अंदर इंस्टॉल करना होगा: एक्ट में यह भी निर्धारित है कि कागजात और निर्धारित शुल्क जमा करने के अधिकतम 30 दिनों के अंदर लिफ्ट काे इंस्टाॅल कर दिया जायेगा. जो भी व्यक्ति एक्ट का उल्लंघन करेगा, उसे तीन माह की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना किया जा सकेगा. एक्ट में नियमों के उल्लंघन की स्थित में प्रतिदिन एक हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है.

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