मुख्यमंत्री ने कहा कि मीट का व्यापार करनेवालों को अभी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है. उन्हें लाइसेंस लेने की प्रक्रिया के बारे में बतायें. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द वधशाला का निर्माण कर उन्हें आउटसोर्गिंग पर दें. इससे मीट के अवैध व्यापार पर रोक लगेगी. जहां वधशाला बनायी जानी है, वहां ट्रिटमेंट प्लांट भी लगायें, ताकि पशुओं का खून सड़क पर न बहे.
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अवैध तरीके से नहीं हो मीट का व्यापार : रघुवर
रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि किसी भी कीमत पर राज्य में मीट का व्यापार अवैध तरीके से नहीं होने दिया जायेगा. सरकार लाइसेंस दे रही है, दुकानदार लाइसेंस के लिए अॉनलाइन आवदेन दे सकते हैं. लाइसेंसधारी दुकानदार ही नियमों के अनुसार तय जानवारों के मीट बेच सकते हैं. प्रतिबंधित पशुओं की हत्या […]
रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि किसी भी कीमत पर राज्य में मीट का व्यापार अवैध तरीके से नहीं होने दिया जायेगा. सरकार लाइसेंस दे रही है, दुकानदार लाइसेंस के लिए अॉनलाइन आवदेन दे सकते हैं. लाइसेंसधारी दुकानदार ही नियमों के अनुसार तय जानवारों के मीट बेच सकते हैं. प्रतिबंधित पशुओं की हत्या और उनके मांस की बिक्री पर कड़ाई से रोक लागू रहेगी. श्री दास बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मीट का व्यापार करनेवालों को अभी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है. उन्हें लाइसेंस लेने की प्रक्रिया के बारे में बतायें. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द वधशाला का निर्माण कर उन्हें आउटसोर्गिंग पर दें. इससे मीट के अवैध व्यापार पर रोक लगेगी. जहां वधशाला बनायी जानी है, वहां ट्रिटमेंट प्लांट भी लगायें, ताकि पशुओं का खून सड़क पर न बहे.
रोजाना 50 मुर्गा और 10 खस्सी बेच सकता है एक दुकानदार
बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि राज्य में अॉनलाइन लाइसेंस दिया जा रहा है. अब तक 7333 लाइसेंस दिये जा चुके हैं. एक लाइसेंसधारी दुकानदार प्रतिदिन 50 पक्षी (मुर्गा आदि) तथा 10 छोटे पशु (खस्सी) का मांस बेच सकते हैं. बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, रांची नगर निगम के आयुक्त शांतनु अग्रहरि उपस्थित थे.
100 दिन पहले सरकार ने बंद करा दी थीं मीट दुकानें
राज्य सरकार ने करीब 100 दिन पहले खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी थी. तय हुआ था कि नयी नियमावली बनेगी और उसी के तहत मांस का कारोबार होगा. कांके में रांची नगर निगम का स्लाटर हाउस बन चुका है. वहां से कटा हुआ भेड़-खस्सी का मांस शहर में लाकर मांस विक्रेता बेच सकेंगे. इसके लिए भी विक्रेताओं को नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ेगा. हालांकि, दुकानदाराें का आरोप है कि लाइसेंस लेने की शर्तें बहुत जटिल हैं. वहीं, एनआेसी मिलने क बावजूद अब तक निगम का स्लाटर हाउस शुरू नहीं हो पाया है. इस वजह से शहर में अवैध तरीके से मीट-मुर्गे की दुकानें जगह-जगह खुल गयी हैं.
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