कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को पदस्थापन से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है. चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने उक्त फैसला सुनाया है. पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था. एमीकस क्यूरी अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने पक्ष रखा था. उल्लेखनीय है कि प्रभात खबर में प्रकाशित खबर पर हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था.
कोर्ट ने मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. प्रभात खबर में इससे संबंधित खबर छह अप्रैल को प्रकाशित की गयी थी. इसमें ढाई साल गुजर जाने के बाद 18 क्लर्क की पोस्टिंग नहीं किये जाने का जिक्र किया गया था. हाइकोर्ट ने 19 अप्रैल को प्रभात खबर में छपी इस खबर पर संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब मांगा था. चयनित कर्मियों को ढाई साल बाद न्याय मिला है.