रांची: जिस व्यक्ति के घर में शौचालय नहीं होगा, सरकार उसे त्रिस्तरीय पंचायत समितियों में सदस्य के रूप में मनोनीत नहीं करेगी. पंचायती राज विभाग ने सदस्यों के मनोनयन के लिए शर्तो निर्धारित कर दी है. इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी किया है.
आदेश में कहा गया है कि पंचायत राज अधिनियम में त्रिस्तरीय पंचायत समितियों में सरकार द्वारा एक-एक सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है. इसके तहत सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में एक-एक व्यक्ति को मनोनीत करेगी.