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शौचालय नहीं रहने पर पंचायत में मनोनयन नहीं

रांची: जिस व्यक्ति के घर में शौचालय नहीं होगा, सरकार उसे त्रिस्तरीय पंचायत समितियों में सदस्य के रूप में मनोनीत नहीं करेगी. पंचायती राज विभाग ने सदस्यों के मनोनयन के लिए शर्तो निर्धारित कर दी है. इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि पंचायत […]

रांची: जिस व्यक्ति के घर में शौचालय नहीं होगा, सरकार उसे त्रिस्तरीय पंचायत समितियों में सदस्य के रूप में मनोनीत नहीं करेगी. पंचायती राज विभाग ने सदस्यों के मनोनयन के लिए शर्तो निर्धारित कर दी है. इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी किया है.

आदेश में कहा गया है कि पंचायत राज अधिनियम में त्रिस्तरीय पंचायत समितियों में सरकार द्वारा एक-एक सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है. इसके तहत सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में एक-एक व्यक्ति को मनोनीत करेगी.

निर्धारित शर्तें
संबंधित व्यक्ति उसी ग्राम पंचायत,पंचायत समिति और जिला परिषद के क्षेत्र का रहनेवाला हो.
मनोनीत किया जानेवाले व्यक्ति की उम्र कम-से-कम 21 साल हो.
मनोनीत किया जानेवाला व्यक्ति पंचायत अधिनियम की धारा 19,38 और 53 के तहत अयोग्य नहीं घोषित किया गया हो.
उस पर किसी तरह का आपराधिक मामला नहीं हो और वह बैंक से डिफाॅल्ट घोषित नहीं हो.
उसके घर में निजी शौचालय हो.
ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों में उल्लेखनीय योगदान हो.

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