काेर्ट ने अफसरों पर प्राथमिकी का आदेश दियाबड़कागांव गोलीकांड – 4 अगस्त को हुई थी पुलिस व ग्रामीणों के बीच झड़पक्या था मामलाबड़कागांव के ढेंगा गांव में एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के विरोध में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव व विधायक निर्मला देवी के नेतृत्व में किसान सभा आयोजित की गयी थी. इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. पुलिस वाहन में आग लगा दी गयी थी. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की आेर से फायरिंग की गयी. कई पुलिसकर्मी व प्रदर्शनकारी घायल हुए थे. कुछ को गोली भी लगी थी. वरीय संवाददाता, रांचीहजारीबाग के बड़कागांव में 14 अगस्त को हुई पुलिस व ग्रामीणों के बीच झड़प व गोली कांड के मामले में अदालत ने पुलिस व प्रशासन के अफसरों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. अदालत ने इसी मामले में जेल में बंद विचाराधीन बंदी संजय राम के आवेदन पर यह आदेश दिया है. काेर्ट का आदेश 21 नवंबर को बड़कागांव थाना भेजा गया है. बंदी संजय राम ने कोर्ट में कंप्लेन केस दायर किया था. उसने अपनी शिकायत में प्रशासन व पुलिस के अफसरों पर गोली चलाने और बेवजह लाठी चार्ज करने का आरोप लगाया है. यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने घायलों को सदर अस्पताल में भरती कराया, लेकिन प्राथमिकी में इसका जिक्र तक नहीं किया. जिन्हें अभियुक्त बनाया गया हैअनुज कुमार, एसडीओ सदर हजारीबागप्यारे लाल, सीओ बड़कागांवदिनेश कुमार, डीएसपीअनंत कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारीअशोक चोपड़ा, बीडीओ बड़कागांवविजोय केरकेट्टा, थाना प्रभारी उरीमारीपंकज कुमार, थाना प्रभारी केरेडारीरामदयाल मुंडा, एसआइ बड़कागांव थानाजयप्रकाश सिंह, हवलदार बड़कागांव थानादिलीप कुमार रिजवी व हरिशंकर तिवारी, सिपाहीएसके तिवारी, मैनेजर एनटीपीसीरविंद्र सिंह, जीएम एनटीपीसीरविंद्र सिंह, कांट्रेक्टरझमन महतो, ग्रामीणदिलीप कुमार, ग्रामीणशिव दयाल महतो, कांट्रेक्टर
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कोर्ट ने अफसरों पर प्राथमिकी का आदेश दिया
काेर्ट ने अफसरों पर प्राथमिकी का आदेश दियाबड़कागांव गोलीकांड – 4 अगस्त को हुई थी पुलिस व ग्रामीणों के बीच झड़पक्या था मामलाबड़कागांव के ढेंगा गांव में एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के विरोध में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव व विधायक निर्मला देवी के नेतृत्व में किसान सभा आयोजित की गयी थी. […]
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