11.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

पाकुड़ : अपर सत्र न्यायधीश ओमप्रकाश श्रीवास्व के न्यायलय ने सत्र वाद संख्या 214/13 महेशपुर थाना कांड संख्या 253/13 के मुख्य आरोपित विष्टुपुर निवासी साहेब खान को लड़की को बहला-फुसला कर नौकरी का झासा देकर भाग ले जाने, और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप को सही ठहराते हुए खुले न्यायालय में दोषी ठहराते हुए […]

पाकुड़ : अपर सत्र न्यायधीश ओमप्रकाश श्रीवास्व के न्यायलय ने सत्र वाद संख्या 214/13 महेशपुर थाना कांड संख्या 253/13 के मुख्य आरोपित विष्टुपुर निवासी साहेब खान को लड़की को बहला-फुसला कर नौकरी का झासा देकर भाग ले जाने, और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप को सही ठहराते हुए खुले न्यायालय में दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी. अर्थ दंड नहीं देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी. गौरतलब हो कि उक्त मामले को सूचक धानु शेख के लिखित बयान पर दर्ज किया गया था. इसके उपरांत अन्वेशन पदाधिकारी के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध न्यायलय में धारा 366, 376, 420, 379 के तहत अंतिम प्रपत्र दाखिल किया गया.

पुलिस के द्वारा बीते 3-9-2013 को सूचक के पुत्री को बरामद किया गया. दंड प्रकिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया. जिसके तहत पीड़िता ने न्यायलय के समक्ष कहा था कि अभियुक्त साहेब खान के द्वारा दिनांक 16-8-2013 को नौकरी दिलाने के नाम पर मुझे रामपुरहाट ले गया. जहां मेरे साथ दुष्कर्म किया तथा उसके पास से रुपये, जेवरात व शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी छीन लिया गया था. उक्त मामले में कुल 11 गवाहों का परीक्षण किया गया. जिस पर न्यायलय द्वारा विचारोपरांत अभियुक्त को दोषी करार ठहराते हुए भादवि की धारा 376 के तहत 10 वर्ष कारावास, 50 हजार रुपये अर्थ दंड, धारा 366 के तहत सात वर्ष करावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड, 420 के तहत पांच वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड, 379 के तहत दो वर्ष की करावास की सजा सुनायी गयी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें