पाकुड़िया : माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी निर्देश का अनुपालन को लेकर पुलिस महानिरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग रांची के आदेश के आलोक में पाकुड़िया थाना में बुधवार को सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें प्रशिक्षक सह डीएसपी मुख्यालय नवनीत हेंब्रम ने मौजूद पदाधिकारियों को गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार,
बच्चों, महिलाओं एवं आमजनों के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा हो इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए अनुपालन का निर्देश दिया. श्री हेंब्रम ने बताया कि पुलिस एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनका चयन और प्रशिक्षण कानून व्यवस्था तथा जनता की सुरक्षा और सेवा के लिये किया जाता है. एक सिस्टम के तहत कानून व्यवस्था बनाये रखना, अपराध निवारण करना, अपराध की जांच करना, संज्ञेय अपराध करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी करना पुलिस का काम है.
उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है. मौके पर थाना प्रभारी खद्दी कुजूर, अवर निरीक्षक कामेश्वर सिंह, सहायक अवर निरीक्षक प्रमोद राय, शिवजी सिंह व अन्य पुलिस कर्मी उपस्थित थे.