नोटरी से शपथ पत्र अनिवार्य नहीं : पंचायतीराज पदाधिकारी
Updated at : 27 Oct 2015 7:17 AM (IST)
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पाकुड़ : महिला प्रत्याशियों के लिए जाति प्रमाण पत्र पहले से निर्गत किया हुआ मान्य होगा. यदि जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो संबंधित सीओ व बीडीओ से निर्गत कराना अनिवार्य है. यदि महिला अंतरजातीय विवाह की हो तो मायके से जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा. यह बातें जिला पंचायतीराज पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने प्रेस […]
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पाकुड़ : महिला प्रत्याशियों के लिए जाति प्रमाण पत्र पहले से निर्गत किया हुआ मान्य होगा. यदि जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो संबंधित सीओ व बीडीओ से निर्गत कराना अनिवार्य है.
यदि महिला अंतरजातीय विवाह की हो तो मायके से जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा. यह बातें जिला पंचायतीराज पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान कही. उन्होंने कहा कि वर्तमान में वार्ड सदस्य नोटरी से शपथ करा कर दे रहे हैं. जबकि निजी तौर पर शपथ पत्र करना होगा.
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची किसी भी हाल में बाहर से नहीं खरीदें. प्रखंड से निर्धारित शुल्क देकर मतदाता सूची खरीदें. मतदाता सूची अभिप्रमाणित है. उन्होंने कहा कि नामांकन कराते समय सिर्फ तीन व्यक्ति ही निर्वाची पदाधिकारी के पास जायें.
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