पाकुड़ : जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित न्याय सदन में शुक्रवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम प्रकाश पांडेय एवं डीसी केके दास ने संयुक्त रूप से किया. यहां मामलों के निष्पादन के लिये सात बैच का गठन किया गया था. इसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर 34 मामलों का निष्पादन किया गया.
इसके अलावा मोटर दुर्घटना के दावाकर्ता सोनिया देवी, कामेश्वर मुर्मू, सूरजमुनी मरांडी, कविरूद्दीन मोमीन के बीच 18 लाख रुपये मुआवजा राशि के चेक का भुगतान किया गया. वहीं दो लाख रुपये बकाया राजस्व की वसूली भी की गयी. लोक अदालत का संचालन प्राधिकार के सचिव रमेश चंद्रा ने किया. इस अवसर पर पिं्रसपल जज सिफत अहमद, जिला जज प्रथम ओम प्रकाश श्रीवास्तव, सीजीएम पारशनाथ उपाध्याय, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष ओपी सिंह, एसडीजीएम एनके विश्वकर्मा, रजिस्ट्रार डीसी अवस्ती आदि थे. दी गयी कानून की जानकारी न्याय सदन परिसर में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.
इसमें महिला शिक्षा का अधिकार, कर्मकार निबंधन के अलावा भादवि की धारा 326 तथा 376डी में किये गये संशोधन की जानकारी लोगों को दी गयी. प्राधिकार द्वारा दी जाने वाली कानूनी सुविधाओं को भी बताया गया. लोगों से सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं सहित प्राधिकार द्वारा मिलने वाले कानूनी सहायताओं का लाभ उठाने की अपील की गयी.