पाकुड़ : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दायर परिवाद में दिये गये निर्देश के आलोक में महिला थाने में प्रताड़ना के चार अलग-अलग मामले दर्ज किये गये. हिरणपुर प्रखंड के लखनपुर गांव निवासी साहिस्ता परवीण के बयान पर थाना कांड संख्या 3/15 भादवी की धारा 498ए, 323 एवं 3/4 के तहत मो. मुख्तार, मो. इस्राइल अंसारी, नजमून बीबी, आस मोहम्मद, इफ्तार अंसारी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है.
वहीं थाना कांड संख्या 4/15 में रूहीना बीबी के बयान पर मेनसारूल हक, मेराज शेख, हमफुल शेख, नाजेफा खातून, आमेला खातून, जहांगीर शेख को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. थाना कांड संख्या 5/15 में सुस्मिता घोष के बयान पर मामला दर्ज किया गया है. वहीं थाना कांड संख्या 6/15 मीलिदा बीबी के बयान पर भादवि की धारा 498ए, 406 एवं 3/4 के तहत कुदरत उल्लाह, शेख असादुल, अंजू बीबी को नामजद अभियुक्त बनाया गया.