पाकुड़ : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दायर परिवाद में दिये गये निर्देश के आलोक में महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है. महिला थाना कांड संख्या 22/14 भादवि की धारा 376 के तहत हरी हरागांव निवासी साहबुद्दीन अंसारी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. शिकायत के मुताबिक 17 वर्षीय युवती के साथ चाकू का भय दिखाकर दुष्कर्म किया गया.
पीड़िता ने मामले की जानकारी अपनी परिजनों को दी. शिकायत के मुताबिक शाहबुद्वीन अंसारी ने शादी का झांसा दिया और एक वर्ष तक युवती के साथ यौन शोषण करते रहा. जब शादी का दवाब दिया गया तो आरोपी फरार हो गया.