पोक्सो और जेजे एक्ट की जानकारी रखें
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बच्चों के मामले में सावधानी बरतें
पोक्सो और जेजे एक्ट की जानकारी रखें खूंटी : पुलिस के पास बच्चों से संबंधित जितने भी मामले आते हैं, उनमें बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है. इसके लिए सभी पुलिस पदाधिकारियों को पोक्सो एक्ट और जेजे एक्ट की जानकारी होनी चाहिए. यह बातें एसपी आलोक ने शनिवार को एसपी सभागार में बाल संरक्षण […]
खूंटी : पुलिस के पास बच्चों से संबंधित जितने भी मामले आते हैं, उनमें बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है. इसके लिए सभी पुलिस पदाधिकारियों को पोक्सो एक्ट और जेजे एक्ट की जानकारी होनी चाहिए. यह बातें एसपी आलोक ने शनिवार को एसपी सभागार में बाल संरक्षण के मुद्दों पर आयोजित कार्यशाला में कही.
उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों के प्रति पुलिसकर्मियों को जागरूक रहना चाहिए. पोक्सो एक्ट और जेजे एक्ट के नियमों का पालन करना चाहिए. हर हाल में बच्चे को कानूनी सहायता मिलनी चाहिए. मुख्यालय डीएसपी जयदीप लकड़ा ने बच्चों से जुड़े विभिन्न धारा और बाल मित्र के 21 सूचक की जानकारी दी. सिनी की लोपा मल्लिक और नीपा बसु ने बच्चों से जुड़े मुद्दे, उनके अधिकार और अन्य विषयों पर जानकारी दी. बताया कि चाइल्ड लाइन में अब तक 437 मामले सामने आ चुके हैं. सभी मामलों पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है.
प्रभारी लोक अभियोजक सुशील कुमार जायसवाल ने पोक्सो एक्ट के बाबत शारीरिक शोषण के तहत विभिन्न धाराओं को विस्तारपूर्वक बताया. श्रम अधीक्षक एतवारी महतो ने बाल श्रम निषेध अधिनियम की जानकारी दी. कार्यशाला का आयोजन जिला बाल संरक्षण इकाई, सिनी-प्लान और जिला पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गयी थी. मौके पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष बिरेश्वर बिंदिया, मो शमीमुद्दीन, इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह, बाल संरक्षण पदाधिकारी मो अल्ताफ खान, सिनी की अनिता, रेहान, सौरभ, कनकना, रिनी, अमित, अवार्ड संस्था के भूपेंद्र कंसारी आदि उपस्थित थे.
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