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मानगो : राशिद हत्याकांड में विपिन शर्मा हुआ बरी
जमशेदपुर.मानगो में राशिद हत्याकांड के आरोपी विपिन शर्मा को जिला जज-10 की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. मामले में अदालत में कुल 17 लोगों की गवाही हुई थी. पांच दिसंबर 2014 को मानगो सहारा सिटी निवासी मो. राशिद की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी, जिस संबंध में […]
जमशेदपुर.मानगो में राशिद हत्याकांड के आरोपी विपिन शर्मा को जिला जज-10 की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. मामले में अदालत में कुल 17 लोगों की गवाही हुई थी.
पांच दिसंबर 2014 को मानगो सहारा सिटी निवासी मो. राशिद की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी, जिस संबंध में मानगो थाना में पुलिसकर्मी प्रेमचंद प्रसाद के बयान पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद सिंह बुंदेला ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद मानगो पुलिस ने कोर्ट में वसीम सेठ का बयान दर्ज कराया था, जिसमें उसने विपिन शर्मा का नाम लिया था.
बाद में विपिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था. मामले की चल रही है सीआइडी जांच. राशिद की मां ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से सीआइडी जांच की मांग की थी, जिसके बाद मामले की जांच सीआइडी से कराने का आदेश दिया गया था. मामले में मृतक की मां सबीना खातून ने मुख्यमंत्री को आवेदन देकर पुलिस पर राशिद हत्याकांड में कोताही बरते जाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है.आवेदन में राशिद की मां ने बताया था कि राशिद खान की हत्या के समय वह जमशेदपुर में नहीं थी. तब पुलिस ने इस मामले में स्वयं एफआईआर किया था. लेकिन घटना के दो दिन बाद जब वह जमशेदपुर आयी तब मानगो पुलिस को लिखकर बयान दिया, जिसमें कुछ अभियुक्तों के बारे में जानकारी पुलिस को दी थी.
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