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बैंकों को बदलने हैं कटे-फटे नोट

जमशेदपुर: भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड में इस बात का साफ उल्लेख है कि सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों को मानते हुए अपनी शाखाओं में कटे-पुराने-फटे नोट को हर हाल में बदली करेंगे. इसके अलावा छोटे (जो प्रचलन में नहीं हैं) सिक्कों को भी बदल कर वे ग्राहक को देंगे. बैंक […]

जमशेदपुर: भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड में इस बात का साफ उल्लेख है कि सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों को मानते हुए अपनी शाखाओं में कटे-पुराने-फटे नोट को हर हाल में बदली करेंगे. इसके अलावा छोटे (जो प्रचलन में नहीं हैं) सिक्कों को भी बदल कर वे ग्राहक को देंगे.

बैंक कोर बैंकिंग के तहत अपनी सभी शाखाओं में चेक-नकदी स्वीकार करेंगे और नकदी प्रदान करेंगे. ऐसा करना अमुक लेनदेन पर किसी प्रतिबंध या ऐसे लेनदेनों पर लागू प्रभारों के अधीन होगा. किसी निर्धारित राशि से अधिक वाले लेन-देन के लिए बैंक ग्राहक का पैन नंबर मांग सकते हैं.

बैंक चूक वाले एटीएम लेनदेनों में गलती से नामे की गयी राशि की प्रतिपूर्ति, ग्राहक द्वारा उस संबंध में की जानेवाली शिकायत की तारीख से अधिकतम 12 कार्य दिवसों में इसका निपटारा करेंगे.

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