जमशेदपुर. शहर में मिलावटी छेना बेचा जा रहा है. पिछले दिनों विभिन्न दुकानों से लिये गये सैंपल से इस बात का खुलासा हुआ है. रिपोर्ट रांची से आ गयी है. इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है. रक्षाबंधन से पहले शहर के कई जगहों पर फूड विभाग की टीम ने छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए रांची भेजे थे. इस दौरान कदमा स्थित बंगाल भोग से छेना का सैंपल लिया गया था, जो जांच में घटिया पाया गया है.
क्या है नियम. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत मिलावट पाये जाने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. दोषी को एक से पांच लाख तक जुर्माना या छह माह की सजा हो सकती है.
ठेले-खोमचे वाले को भी लेना होगा लाइसेंस. शहर में होटलों, मिठाई दुकानदारों, अन्य खाद्य विक्रेताओं के साथ ही सड़क किनारे के ठेले-खोमचे वालों को भी फूड लाइसेंस लेना होगा. लाइसेंस नहीं लनेवालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. फूड इंस्पेक्टर गुलाब लकड़ा ने बताया कि इसके लिए जल्द ही टीम बना कर सभी जगहों पर छापेमारी की जायेगी.
समय-समय पर शहर में छापेमारी हो रही है. मिलावट पाये जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. बंगाल भोग के संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी.
गुलाब लकड़ा, फूड इंस्पेक्टर