– संदीप सावर्ण –
शहर पहुंचे आइसीएसइ बोर्ड के चेयरमैन, कहा
बोर्ड से मान्यता लेना स्कूलों के लिए अब होगा आसान
जमशेदपुर : अब आइसीएसइ बोर्ड छोटी जमीन पर भी स्कूल संचालन के लिए एफिलिएशन (मान्यता) देगा. नये नियम के अनुसार मेट्रो सिटीज में अब मात्र आधा एकड़ जमीन पर भी स्कूल को एफिलिएशन मिल जायेगा, जबकि अन्य शहरों में सिर्फ एक एकड़ जमीन पर स्कूल को मान्यता मिलेगी. पहले स्कूल के पास बोर्ड की मान्यता प्राप्त करने के लिए मेट्रो में एक और अन्य शहरों में दो एकड़ जमीन की अनिवार्यता थी. इससे साफ है कि अब आइसीएसइ स्कूलों में प्ले ग्राउंड के लिए मुश्किल से ही जगह रहेगी. काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआइसीएसइ) ने स्कूल की मान्यता लेने की शर्तो में इस बाबत आवश्यक बदलाव कर दिये हैं. यह जानकारी सीआइसीएसइ बोर्ड के चेयरमैन फादर डॉ जोस आइकरा ने प्रभात खबर से खास बातचीत में दी.
उन्होंने कहा कि जमीन की अनिवार्यता इसलिए कम की गयी है, क्योंकि आबादी बढ़ी है, लेकिन उस अनुपात में जमीन नहीं बढ़ सकती. शहरों में जमीन की किल्लत होने से पुरानी शर्तो के तहत नये स्कूलों का खुलना मुश्किल हो गया था. ऐसे में बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड कहां से आयेगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्कूलों को निर्देश दिया जायेगा कि वे समय-समय पर सार्वजनिक मैदानों में खेल की गतिविधियों का आयोजन करें. डॉ जोस के अनुसार बोर्ड से मान्यता लेने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है. अब मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.