जमशेदपुर : झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट का रेट बढ़ा दिया है. इसके तहत कई नियमों में बदलाव किये गये हैं. विभाग के अधिकारियों के लिए क्लियरेंस देने की समय सीमा निर्धारित कर दी गयी है. इसके तहत पानी का क्लियरेंस लेने के लिए 69 दिन पहले आवेदन देना होगा और तय अवधि में विभाग इसे क्लियर कर देगा. अगर क्लियरेंस नहीं मिलता है तो मुआवजा देना होगा.
सारे क्लियरेंस 69 दिन में. सारे क्लियरेंस 69 दिन में कर देने का प्रावधान है. सिर्फ 40 दिन में पानी और हवा का क्लियरेंस करना है. इसके अलावा पानी और हवा का ग्रीन कैटेगोरी का क्लियरेंस किया जाना है.
नयी दर एक नजर में
निवेश का पैमाना पुरानी फीस नयी फीस
10 लाख से नीचे 1000 1500
10 से 50 लाख तक 2500 3500
50 लाख से 1 करोड़ तक 5000 7500
1 करोड़ से 5 करोड़ तक 15000 20000
5 करोड़ से 10 करोड़ तक 20000 35000
10 करोड़ से 50 करोड़ तक 50000 75000
50 करोड़ से 100 करोड़ तक 1 लाख
100 करोड़ से 500 करोड़ तक 2 लाख
500 करोड़ से 1000 करोड़ तक 2 लाख 50 हजार
1000 करोड़ रुपये से ऊपर का 3 लाख 25 हजार