प्रेमिका की हत्या मामले में नाबालिग को जमानत- प्रसाद में जहर मिला कर प्रेमिका को खिलाने का है आरोप – बोड़ाम के छोटा चिरका गांव की है घटनासंवाददाता, जमशेदपुर प्रेमिका को प्रसाद में जहर मिलाकर खिलाने से मौत मामले के आरोपी नाबालिग को डीजे कोर्ट ने गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में बेल दे दिया. घटना आठ मई 2014 को बोड़ाम के छोटा चिरका गांव की है. बताया जाता है कि आरोपी और मंगली के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था. आठ मई 2014 को मंगली अपनी बहन बिंदू के साथ दुबराजपुर मेला घूमने गयी थी. लौटने के दौरान आरोपी व उसका एक मित्र ने रास्ते में मंगली और बिंदू को प्रसाद खाने के लिए दिया. बिंदू ने प्रसाद नहीं खाया, जबकि मंगली ने प्रसाद खाया. घर आने के बाद मंगली बेहोश जैसी होने लगी. घर के लोगों के पूछने पर बिंदू ने अपने पिता को घटना की पूरी जानकारी दी. इसके बाद रात को पंचायत बुलायी गयी. पंचायत ने नौ मई को 2014 को दोनों की शादी करवाने का फैसला लिया. अगले दिन सुबह होने पर मंगली ने आंखें नहीं खोली. उसे इलाज के लिए बलरामपुर लाया गया. जहां डॉक्टर ने मंगली को मृत घोषित कर दिया. इस संबंध में बोड़ाम थाना में मंगली के पिता लखन महतो के बयान पर बोड़ाम थाना में केस दर्ज किया गया था.
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प्रेमिका की हत्या मामले में नाबालिग को जमानत
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