हर माह 10 व 20 तारीख को होगी सुनवाई वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण ट्रिब्यूनल दिलायेगा हक (फ्लैग)वरीय संवाददाता, जमशेदपुरसमाज कल्याण विभाग द्वारा गठित अनुमंडल स्तरीय भरण-पोषण ट्रिब्यूनल हर माह के 10 एवं 20 तारीख( छुट्टी छोड़ कर) सुनवाई करेगा. अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 7 एवं 15 के प्रावधानों के आधार पर जिला एवं अनुमंडल स्तर पर भरण-पोषण ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है. ट्रिब्यूनल में अनुमंडल पदाधिकारी अध्यक्ष तथा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को सदस्य तथा जिला स्तरीय ट्रिब्यूनल में उपायुक्त को अध्यक्ष अौर डीआरडीए की निदेशक को सदस्य बनाया गया है. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को भरण-पोषण मेंटनेंस अॉफिसर तय किया गया है. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी रंजना मिश्रा ने बताया कि एसडीअो के साथ मिल कर हर माह के 10 एवं 20 तारीख को ट्रिब्यूनल सुनवाई करेगी. 10 हजार तक भरण पोषण देने का रहेगा अधिकारट्रिब्यूनल के समक्ष कोई भी वरिष्ठ नागरिक, अभिभावक भरण पोषण के लिए आवेदन दे सकते हैं. सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संगठन के माध्यम से भी भरण पोषण के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन कर सकते हैं. संतान द्वारा भरण-पोषण नहीं करने की जानकारी मिलने पर ट्रिब्यूनल स्वत: भी संज्ञान ले कर सुनवाई कर सकता है. आवेदन के बाद संबधित पक्ष को नोटिस जारी किया जायेगा अौर सुनवाई की जायेगी. ट्रिब्यूनल अधिकतम 10 हजार रुपये तक भरण पोषण देने का आदेश दे सकता है. कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति 60 साल या उससे ज्यादा का हो गया है तो वह अपने पिता से भरण पोषण का दावा कर सकता है. नि:संतान व्यक्ति की संपत्ति का जो कानूनी हकदार होगा वह भरण-पोषण करेगा. वरिष्ठ नागरिक समिति के माध्यम से ट्रिब्यूनल के पास चार मामले आये हैं जिस पर अगली तिथि को सुनवाई होगी.
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हर माह 10 व 20 तारीख को होगी सुनवाई
हर माह 10 व 20 तारीख को होगी सुनवाई वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण ट्रिब्यूनल दिलायेगा हक (फ्लैग)वरीय संवाददाता, जमशेदपुरसमाज कल्याण विभाग द्वारा गठित अनुमंडल स्तरीय भरण-पोषण ट्रिब्यूनल हर माह के 10 एवं 20 तारीख( छुट्टी छोड़ कर) सुनवाई करेगा. अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 7 एवं 15 के प्रावधानों […]
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