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पंचायतों को मिला नक्शा पास करने का अधिकार
जमशेदपुर: ग्रामीण इलाके में भवन निर्माण की अनुमति देने (नक्शा पास करने) का अधिकार अब ग्राम पंचायत को दिया गया है. इससे संबंधित गजट का प्रकाशन कर दिया गया है. प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी बीबी मंगल मूर्ति द्वारा जारी गजट के मुताबिक ग्राम पंचायत भवन निर्माण की अनुमति प्रदान कर सकेगी. ग्राम पंचायत क्षेत्र […]
जमशेदपुर: ग्रामीण इलाके में भवन निर्माण की अनुमति देने (नक्शा पास करने) का अधिकार अब ग्राम पंचायत को दिया गया है. इससे संबंधित गजट का प्रकाशन कर दिया गया है. प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी बीबी मंगल मूर्ति द्वारा जारी गजट के मुताबिक ग्राम पंचायत भवन निर्माण की अनुमति प्रदान कर सकेगी. ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के आवासीय, गैर आवासीय एवं वाणिज्यिक भवन के संबंध में निर्माण की अनुमति ग्राम पंचायत द्वारा दी जायेगी.
भवनों के आकार-प्रकार के अनुसार पंचायत समिति एवं जिला परिषद को भवन निर्माण के संबंध में शक्ति होगी. गजट के अनुसार इस प्रावधान को धारा 80 में सन्निहित किया गया है.
शहर का होगा विस्तार: पंचायतों को भवन निर्माण की अनुमति का अधिकार प्रदान करने के बाद शहर का विस्तार होगा. शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय (जेएनएसी, एमएनएसी, जुगसलाई नगर पालिका) द्वारा भवन निर्माण का नक्शा पास किया जाता है और अनुमति दी जाती है. पंचायत क्षेत्र में नक्शा पास करने का अधिकार के संबंध में किसी तरह का आदेश नहीं रहने के कारण पास नहीं हो रहा था, जिसके कारण शहर से सटे पंचायत क्षेत्रों में भवन निर्माण नहीं हो पा रहा था. 2007 तक गठित कमेटी द्वारा एनओसी दी जाती थी, जिसके आधार पर शहर से सटे गदरा, गोविंदपुर, हरहरगुट्ट, एनएच किनारे तथा कपाली में बड़े भवनों-फ्लैटों का निर्माण हुआ था. 2007 के बाद इस पर रोक लगा दी गयी थी. जिसके बाद से निर्माण बंद (अवैध तरीके से जारी) हो गया. कई बड़े प्रोजेक्ट इस कारण फंसे हुए थे.
शहर में 5 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट फंसा हुआ है: ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण का नक्शा पास करने का अधिकार किसी के पास नहीं रहने के कारण जमशेदपुर के बिल्डर और बड़ी कंपनियों के लगभग 5 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट फंसा हुआ था. पंचायत को अधिकार मिलने से इन प्रोजेक्टों पर काम शुरू हो पायेगा. बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व झारखंड अध्यक्ष कौशल सिंह के अनुसार शहर का विकास होना है. शहर में जमीन नहीं बची है, शहर का विकास बाहर ही होगा. नया टाउनशिप भी शहर के बाहर होगा. टाटा स्टील भी शहर के बाहर टाउनशिप ले जा रही है. भवन निर्माण से जुड़े बिल्डर भी अपने प्रोजेक्ट के लिए शहर से बाहर काफी जमीन ले रखी है. यही हाल धनबाद, रांची समेत राज्य के अन्य शहरों की है. पूर्व में सीओ द्वारा एनओसी दिया जाता था, जो बंद हो गया था.
नियमावली बनने के बाद शुरू होगा काम: पंचायतों को अधिकार दिये जाने के बाद इसकी नियमावली बनायी जायेगी. निकाय की तरह इसमें तकनीकी पदाधिकारियों को भी शामिल किया जायेगा. किस स्तर तक मुखिया और किस स्तर तक पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य अनुमति देंगे यह तय किया जायेगा. इसके बाद ही पंचायत क्षेत्र में नक्शा पास शुरू होने की उम्मीद है.
बनेगी नियमावली: शिवेंद्र सिंह
पंचायती राज निदेशक सह संयुक्त सचिव शिवेंद्र सिंह ने कहा कि पंचायत क्षेत्र में नक्शा पास करने का अधिकार पंचायतों को ही दिया जाना है. इसके लिए नियमावली बनाने के प्रस्ताव को विधानसभा से पारित किया गया था. नियमावली अभी बनी नहीं है. नियमावली बनने के बाद इसका अनुमोदन होगा.
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