जमशेदपुर. जिला जज-5 पीयूष कुमार की अदालत ने सारजामदा निधिटोला में जानलेवा हमला करने के मामले की सुनवाई करते हुए बासुदेव पात्रो, जयशंकर टुडू, कृष्णा हांसदा, गिरीश ठाकुर, तब्बू हांसदा, हुंडिग, मुकरो बेसरा तथा जयराम हांसदा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. सभी के खिलाफ परसुडीह थाना में महेंद्र कामत के बयान पर मामला दर्ज किया गया था. घटना 6 दिसंबर 2012 की है. मामले में चार लोगों की गवाही हुई. दर्ज मामले के मुताबिक डॉ बाधुक के घर पर शौचालय बनाने के विवाद में उक्त सभी ने महेंद्र कामत के घर पर हथियार से हमला किया था. घटना में महेंद्र के दो बेटे गंभीर रूप से घायल हुए थे.दहेज प्रताड़ना में बरीजमशेदपुर. न्यायिक दंडाधिकारी विशाल गौरव की अदालत ने दहेज प्रताड़ना के मामले में आंध्र प्रदेश के श्रीकलाकुलम निवासी एस जगनन्नाधा वर्मा को बरी कर दिया. इस मामले में बारीडीह वर्कर्स फ्लैट निवासी उमा महेश्वरी के बयान पर पति एस जगनन्नाधा वर्मा समेत अन्य के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराया था.
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परसुडीह : जानलेवा हमले के आरोपी बरी
जमशेदपुर. जिला जज-5 पीयूष कुमार की अदालत ने सारजामदा निधिटोला में जानलेवा हमला करने के मामले की सुनवाई करते हुए बासुदेव पात्रो, जयशंकर टुडू, कृष्णा हांसदा, गिरीश ठाकुर, तब्बू हांसदा, हुंडिग, मुकरो बेसरा तथा जयराम हांसदा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. सभी के खिलाफ परसुडीह थाना में महेंद्र कामत के बयान पर […]
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