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जबरन बंद कराने पर प्रशासन ने दी कार्रवाई की चेतावनी असंपादित

संवाददाता, जमशेदपुर केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ 4 मई को आहूत झारखंड बंद को देखते हुए जिला प्रशासन ने आवश्यक दिशा- निदेश जारी किये है. एसडीओ के आदेश जारी आदेश में राजनीतिक दलों को आठ आवश्यक दिशा- निर्देश का पालन बंद के दौरान करने को कहा गया है. आवश्यक दिशा- निर्देश का […]

संवाददाता, जमशेदपुर केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ 4 मई को आहूत झारखंड बंद को देखते हुए जिला प्रशासन ने आवश्यक दिशा- निदेश जारी किये है. एसडीओ के आदेश जारी आदेश में राजनीतिक दलों को आठ आवश्यक दिशा- निर्देश का पालन बंद के दौरान करने को कहा गया है. आवश्यक दिशा- निर्देश का पालन नहीं किये जाने पर प्रशासन ने कार्रवाई की चेतावनी दी है. बंद के दौरान इन आठ बिंदुओं का अनुपालन करने को कहा गया है. – किसी प्रतिष्ठान को जबरन बंद कराने पर संविधान की धारा 19 (1)(जी)का उल्लंघन – यातायात बाधित करना, किसी व्यक्ति का जबरन आवागमन रोकना संविधान की धार 19 (1)(डी)का उल्लंघन – सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति क्षतिग्रस्त किये जाने पर आयोजक से क्षतिपूर्ति की वसूली एवं कार्रवाई – आयोजन के दौरान अस्त्र- शस्त्र लेकर चलने पर रोक – यातायात बाधित नहीं करेंगे, सरकारी कार्यालय अथवा अन्य कार्यालय के कर्मियों को जबरन नहीं रोकेंगे. – विधि व्यवस्था बिगड़ने का कोई कार्य आयोजक नहीं करेंगे. -सरकारी कार्य में किसी तरह का कोई बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे. – ध्वनि विस्तार यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक वर्जित, 65 डीबी से अधिक आवाज नहीं हो.

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