– मंगलवार को एडीजे-2 की अदालत ने सुनाया फैसला जमशेदपुर. एडीजे-2 की अदालत ने मंगलवार को पत्नी पूजा शर्मा को जला कर मारने के आरोपी पति प्रकाश शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनायी. पुलिस के समक्ष दर्ज मृतका का बयान के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया. पूजा ने टीएमएच में इलाज के दौरान अपने पति प्रकाश शर्मा के खिलाफ जला कर मार देने के संबंध में पुलिस के समक्ष बयान दी थी. घटना 21 जून 2012 की है. बताया जाता है कि पूजा शर्मा और प्रकाश शर्मा की शादी हुए सात वर्ष हो चुकी थी. उनके दो बच्चे भी हैं. पूजा ने बताया कि प्रकाश अक्सर उसके साथ मारपीट करता था. 21 जून 2012 को पूजा अपने कमरे में सो रही थी. उसी दौरान प्रकाश आया और मारपीट करने लगा. इस दौरान प्रकाश ने पूजा पर केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा दी. उसके बाद जोर से चिल्लाने पर पड़ोस के लोग पूजा के घर पहुंच कर उसे टीएमएच के बर्न यूनिट में भर्ती किया. जहां बर्न यूनिट में इलाज के दौरान पूजा की मौत हो गयी.
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पत्नी को जला कर मारने वाले पति को उम्रकैद
– मंगलवार को एडीजे-2 की अदालत ने सुनाया फैसला जमशेदपुर. एडीजे-2 की अदालत ने मंगलवार को पत्नी पूजा शर्मा को जला कर मारने के आरोपी पति प्रकाश शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनायी. पुलिस के समक्ष दर्ज मृतका का बयान के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया. पूजा ने टीएमएच में इलाज के दौरान […]
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