वरीय संवाददाता, जमशेदपुरजादूगोड़ा स्थित रंकिणी मंदिर में घुसकर ट्रस्टी समेत दो लोगों से मारपीट व तोड़फोड़ मामले में पीयूष कुमार की अदालत ने चार लोगों को दोषी करार दिया है. दोषी करार दिये गये अनिल सिंह, मनोरंजन सिंह, राम सिंह तथा धीरेण सिंह के खिलाफ अदालत बुधवार को सजा सुनायेगी. सभी को भादवि की धारा 307, 325, 504, 427 तथा 34 के तहत दोषी पाया है. सभी के खिलाफ पोटका थाना में ट्रस्टी परेशनाथ सिंह के बयान पर 23 जुलाई 2010 को मामला दर्ज कराया गया था. दर्ज मामले के मुताबिक चारों घटना के दिन लाठी लेकर मंदिर में घुस गये थे और ट्रस्टी समेत बीएन सिंह को पीटकर घायल कर दिया था. शोर मचाने पर भागने के क्रम में मोबाइल व घड़ी छीनकर फरार हो गये थे.
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रंकिणी मंदिर के ट्रस्टी से मारपीट मामले में चार दोषी करार
वरीय संवाददाता, जमशेदपुरजादूगोड़ा स्थित रंकिणी मंदिर में घुसकर ट्रस्टी समेत दो लोगों से मारपीट व तोड़फोड़ मामले में पीयूष कुमार की अदालत ने चार लोगों को दोषी करार दिया है. दोषी करार दिये गये अनिल सिंह, मनोरंजन सिंह, राम सिंह तथा धीरेण सिंह के खिलाफ अदालत बुधवार को सजा सुनायेगी. सभी को भादवि की धारा […]
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