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जोड़ा माइंस को मिली हरी झंडी

जमशेदपुर : टाटा स्टील की ओड़िशा स्थित जोड़ा खदान को संचालित करने के लिए हरी झंडी मिल गयी है. ओड़िशा हाइकोर्ट ने तीन दिन में इसे खोलने का आदेश पारित किया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जितने भी क्लियरेंस हैं, उस पर पक्ष या विपक्ष में तत्काल फैसला लेने को कहा […]

जमशेदपुर : टाटा स्टील की ओड़िशा स्थित जोड़ा खदान को संचालित करने के लिए हरी झंडी मिल गयी है. ओड़िशा हाइकोर्ट ने तीन दिन में इसे खोलने का आदेश पारित किया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जितने भी क्लियरेंस हैं, उस पर पक्ष या विपक्ष में तत्काल फैसला लेने को कहा है. टाटा स्टील की ओड़िशा स्थित जोड़ा ईस्ट, जोड़ा वेस्ट, काटामाटी, बामेबरी खदान को शाह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंद कर दिया गया था.
बाद में ओड़िशा सरकार ने एक्सप्रेस ऑर्डर के माध्यम से उपरोक्त सभी माइंस को खोलने का आदेश दो जून 2014 को दिया था. टाटा स्टील के अलावा सेल और अन्य माइंस को भी क्लियरेंस दिया गया था. लेकिन यह शर्त लगायी गयी थी कि अगस्त तक सभी कंपनियों को क्लियरेंस ले आना है. लेकिन कंपनियों को यह क्लियरेंस नहीं मिला. इसके बाद करीब तीन बार उनको ओड़िशा सरकार की ओर से एक्सटेंशन दिया गया. इसके बाद ओड़िशा सरकार ने 15 नवंबर को लीज रोक दिया. टाटा स्टील की ओर से ओड़िशा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी. इसमें यह बताया गया कि इस माइंस का संचालन करना क्यों जरूरी है और क्लियरेंस के लिए कंपनी की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है. हाईकोर्ट ने कंपनी की दलील को जायज ठहराया.

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