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बब्बा हत्याकांड में चार को उम्रकैद की सजा
जमशेदपुर : परसुडीह थानांतर्गत कीताडीह में अब्दुल शमशाद उर्फ बब्बा को गोली मार कर हत्या करने के आरोपी मोहम्मद इसराफिल, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद फैहिम एवं मोहम्मद आबिद खान को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. गुरुवार को एडीजे-6 की अदालत ने चारों आरोपियों को सजा सुनाने के बाद […]
जमशेदपुर : परसुडीह थानांतर्गत कीताडीह में अब्दुल शमशाद उर्फ बब्बा को गोली मार कर हत्या करने के आरोपी मोहम्मद इसराफिल, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद फैहिम एवं मोहम्मद आबिद खान को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. गुरुवार को एडीजे-6 की अदालत ने चारों आरोपियों को सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया.
केस के अन्य अभियुक्त मोहम्मद शाजिद, खलिद, शहना खातून, रहाना खातून एवं कुलशन बीबी को कोर्ट ने बरी कर दिया. इस मामले में कुल आठ लोगों की गवाही हुई. घटना 10 नवंबर 2011 की है. इस संबंध में बब्बा के रिश्तेदार मोहम्मद फिरोज ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
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