जमशेदपुर : हत्यारोपी दारोगा मनोज गुप्ता के खिलाफ पत्नी पूनम गुप्ता द्वारा प्रताड़ना की प्राथमिकी दर्ज करने के मामले में भी पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. चार्जशीट में पुलिस ने धारा 307 (जान मारने की नियत से हमला करना) हटा दिया है. जबकि धारा 341, 323 और 498 ए के तहत मामला सही बताकर आरोप पत्र दाखिल किया गाय है.
मालूम हो कि चार सितंबर 2018 को पूनम गुप्ता ने सोनारी थाना में पति दारोगा मनोज गुप्ता के खिलाफ जान मारने की नियत से मारपीट करने व प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज करायी थी. आवेदन पर पांच सितंबर 2018 को पुलिस ने धारा 341,323,307 और 498 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. दर्ज प्राथमिकी में पूनम गुप्ता ने बताया था कि पति (मनोज गुप्ता) ने कुछ बात को लेकर झगड़ा किया. इस दौरान उन्होंने मुक्का से मारा और गाली गलौज की. उसे गर्दन दबाकर उसकी जान लेने की कोशिश की. बच्चों के साथ भी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी. पुलिस के अनुसार प्रताड़ना मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गयी है. मामले की जांच जारी है.