जमशेदपुर : टायो रोल्स को बंद करने के फैसले को लेकर कंपनी प्रबंधन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी. इसको लेकर कंपनी के चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर पीजी मुंधरा ने बांबे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसइ) को जानकारी उपलब्ध करायी है. इसके अलावा सेबी के नियमों का अनुपालन करते हुए भी आगे के हालात पर सीइओ ने स्थिति स्पष्ट की है. इसमें बताया गया है कि वे लोग इस फैसले के खिलाफ कानूनी जानकारी लेने के बाद कदम उठायेंगे. टायो रोल्स को बंद करने की याचिका को झारखंड हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जबकि कंपनी न्यायाधिकरण ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था.
वहीं नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एलसीएलटी) के कोलकाता बेंच के जस्टिस वीपी सिंह और जस्टिस जिनन केआर की अदालत ने संयुक्त रूप से इस केस को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि इंसालवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एक दिसंबर 2016 को लागू किया गया. इसके 180 दिनों के भीतर ही इस केस को दायर किया जाना था, जो नहीं किया गया, जिस कारण इसको खारिज किया जाता है. इसके अलावा टायो रोल्स को बंद करने को लेकर श्रम विभाग की ओर से भी मामले को खारिज कर दिया गया है.
टाटा स्टील और टायो रोल्स के पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है. 13 जुलाई को टायो रोल्स लिमिटेड में फाइनेंस विभाग के डिप्टी चीफ सुरेश पद्मनाभम ने एनसीएलटी में याचिका दाखिल की थी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि कंपनी को दिवालिया घोषित किया जाये, क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं है. एनसीएलटी को टायो रोल्स कंपनी प्रबंधन ने बताया कि टायो रोल्स लिमिटेड की प्रमोटर टाटा स्टील है. टाटा स्टील ने कंपनी को मुनाफा में लाने के लिए 400 करोड़ रुपये का निवेश किया था, लेकिन लाभ में नहीं लाया जा सका.