गोड्डा कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय एसके सिंह ने अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप को सही पाते हुए दुष्कर्म के आरोपित मोहम्मद पप्पू उर्फ राहुल भारती को दस वर्ष की सजा सुनायी. न्यायालय ने दोषी करार देते हुए जुर्माना भी लगाया गया.
वहीं 366 ए में पांच वर्ष सश्रम कारावास की की सजा दी गयी व जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना नहीं भरने पर छह माह व एक माह की सजा साथ चलेगी. न्यायलय नें आरोपी को जेल में बिताये गये अवधि को सजा में जोड़ने तथा दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का भी आदेश दिया है.
क्या था मामला : परसा गांव निवासी की लिखित सूचना पर महगामा थाना में प्राथमिकी संख्या 31/07 को दर्ज किया गया था. सूचक ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण का मामला गांव के ही मो पप्पू पर दर्ज कराया. पुलिस अनुसंधान के क्रम में जब अपहृता को बरामद किया तो अपहृता नबालिग ने न्यायालय में धारा 164 के तहत दिये गये बयान में दुष्कर्म की बात बतायी.
पीड़िता ने न्यायालय में यह भी कहा कि आरोपी द्वारा शौच के समय ही उठाकर कई जगह रखते हुये दिल्ली ले गया था. पुलिस ने आरोप पत्र समर्पित कर न्यायालय ने भादवि 376 के तहत संज्ञान लिया तथा विचारण हेतु सत्र न्यायालय को भेजा. सत्र न्यायालय में सत्रवाद 42/08 में एपीपी चिंतामणि झा द्वारा 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया. अभिलेख मे उपलब्ध साक्ष्य पर न्यायलय ने यह फैसला सुनाया.