गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनरेश मिश्र द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपित धर्मेद्र हांसदा की नियमित जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी. बोआरीजोर थाना अंतर्गत कें दुआ निवासी धर्मेद्र हांसदा ने हाट से लौटते समय युवती को अपने रिश्तेदार के यहां गोराडीह ले गया एवं शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया.
कुछ समय बाद वह पीड़िता के घर भी जाकर उसका यौन शोषण करता रहा. साल भर बात जब पीड़िता शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो वह मुकर गया. युवती द्वारा बोआरीजोर थाना में 22/5/14 को मुकदमा दर्ज कराया गया. आरोपित अभियुक्त मंडलकारा गोड्डा में बंद है.