न्यायालय ने 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का दिया आदेश
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गांजा के साथ पकड़ाये युवक को मिली सजा
न्यायालय ने 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का दिया आदेश गोड्डा : तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने गांजा के साथ गिरफ्तार मनोज मंडल को दोषी करार दिया है और उसे सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपित को छह माह की सजा के साथ- साथ 10 हजार रुपये जुर्माना भी भरने […]
गोड्डा : तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने गांजा के साथ गिरफ्तार मनोज मंडल को दोषी करार दिया है और उसे सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपित को छह माह की सजा के साथ- साथ 10 हजार रुपये जुर्माना भी भरने का भी आदेश दिया. जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी. हालांकि न्यायालय ने उसे औपबंधिक जमानत दे दी है. आरोपित सदर प्रखंड अंतर्गत मधैया गांव का रहने वाला है. उसके विरुद्ध मुफस्सिल थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, तत्कालीन थाना प्रभारी राजेश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपित गांजा बेचने का कारबार करता है. 16 सितंबर 2016 को कार्यपालक दंडाधिकारी फूलेश्वर मुर्मू के साथ छापेमारी दल का गठन कर जब आरोपी के घर में छापेमारी की गयी तो थैला में 80 पुड़िया लगभग 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ था.
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