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दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित को मिली पांच वर्ष की सश्रम सजा

न्यायालय ने भादवि 376 में पांच वर्ष की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया भादवि 323 में एक वर्ष सजा व एक हजार जुर्माना, नहीं देने पर अलग से काटनी होगी सजा पीड़िता को दस हजार रुपये का कंपनशेसन देने का आदेश गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो शाकिर ने बोआरीजोर […]

न्यायालय ने भादवि 376 में पांच वर्ष की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

भादवि 323 में एक वर्ष सजा व एक हजार जुर्माना, नहीं देने पर अलग से काटनी होगी सजा
पीड़िता को दस हजार रुपये का कंपनशेसन देने का आदेश
गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो शाकिर ने बोआरीजोर थानांतर्गत नारायणपुर की एक महिला को पटक कर बलात्कार का प्रयास करने के आरोपित गांव के ही बिजली चौड़े को दोषी पाकर सजा सुनायी. न्यायालय ने भादवि 376 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं 15 हजार जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा आरोपित को काटनी होगी. वहीं भादवि 323 में 19 वर्ष सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपया जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया. दोनों सजाएं न्यायालय ने साथ- साथ चलाने का निर्णय सुनाया है. वहीं पीड़िता को दस हजार रुपये कंपनशेसन के तौर पर आरोपित को देने का निर्णय भी न्यायालय ने दिया है. पीड़िता 4 जून 2010 की रात में घर में अकेली थी.
खाना खाकर अपने सहेली को अपने घर पर सोने के लिए बुलाने जा रही थी कि अंधेरे का फायदा उठा कर सजावार बिजली चौड़े ने उसे उठाकर उसके घर के पिछवाड़े में लेकर दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा. किसी तरह हल्ला कर गांव के लोग जुटे एवं उसे पकड़ कर गांववालों ने बांध कर रखा, लेकिन रात में ही आरोपित भाग गया था. पीड़िता ने पंचायती का भी प्रयास किया, लेकिन पंचायती असफल रहने के कारण बोआरीजोर में थाना कांड संख्या 54/2010 दर्ज कराया गया. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा दिये गये गवाहों के आधार पर अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त निर्णय सुनाया. निर्णय की मुफ्त प्रति देते हुए आरोपित बिजली चौड़े को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया.

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